Bhopal Court News: कुख्यात ट्रक चोर एक अन्य मामले में दोषी करार

Share

Bhopal Court News: वारदात में साथ देने वाले तीन सहयोगियों को भी अदालत ने दी सजा

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। ट्रक चोरी के मामले में कुख्यात बदमाश आदेश खामरा के एक अन्य मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला आया है। यह निर्णय भोपाल (Bhopal Court News) जिला अदालत में 21वें अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने सुनाया है। इस मामले के तीन आरोपियों आदेश खामरा, जयकरण, बलजिन्दर सिंह और सुनील खटीक को दोषी करार दिया गया है। सभी आरोपियों को अलग—अलग सजा दी गई है।

हिसाब देकर ड्रायवर पहुंचा वह नदारद मिला

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आदेश खामरा (Adesh Khamra), जयकरण, सुनील खटीक, बलजिन्दर उर्फ साहब सिंह (Baljinder@sahab Singh) को धारा 379—ए/411 में दोष सिद्ध पाया गया। जिसमें आदेश खामरा और जयकरण को तीन—तीन वर्ष सजा के साथ पांच—पांच हजार रू अर्थदण्ड दिया गया। इसी तरह सुनील खटीक और बलजिन्दर उर्फ साहब सिंह को धारा 411 में दो—दो साल की सजा दी गई। दोनों दोषियों को पांच—पांच हजार रूपए का अर्थदण्ड भी सुनाया गया। इस मामले में अदालत में विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे (Varsha Katare) की तरफ से दलीले पेश की गई थी। घटना भोपाल देहात क्षेत्र में स्थित​ बिलखिरिया इलाके में हुई थी। जिसकी रिपोर्ट प्रतोश गुप्ता (Pratish Gupta) ने दर्ज कराई थी। उन्होंने 6 जनवरी, 2018 को एमपी—04—एच—ई—3906 चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह ट्रक बैंगलोर (Banglore) से पत्थर लेकर भोपाल आया था। ट्रक ड्राईवर कल्याण सिंह और हेल्पर सतीश कुमार पठारिया था। ड्राईवर ट्रक खाली करके मोहन मधुवन ढाबा बायपास पर खडा किया था।

यह भी पढ़ें:   Bhopal Crime News: सैनेटाइजर पीकर थाने पहुंचा

ऐसे सामने आया था पूरा सच

ड्राईवर हिसाब देने ट्रक मालिक प्रतोश गुप्ता के ऑफिस गया था। क्लीेनर सतीश कुमार पठारिया (Satish Kumar Pathariya) उसमें बैठा हुआ था। ड्राईवर कल्याण सिंह (Kalyan Singh) ट्रक पर पहुंचा तो वह उसे नहीं मिला। इसके बाद ट्रक मालिक का छोटा भाई यश गुप्ता (Yash Gupta) ढाबे पर पहुंचा। हेल्पर किसी व्यक्ति के साथ दारू पीने चला गया था। सतीश पठारिया ने आरोपी जयकरण (Jaikaran) को पहचाना था। आरोपी बलजिन्दर उर्फ साहब सिंह तथा सुनील खटीक (Sunil Khatik) के कब्जे से सतीश पठारिया का लर्निग लायसेंस और आधार कार्ड बरामद हुआ था। यह सभी आरोपी सुनियोजित तरीके से शराब पिलाने के बाद क्लीनर से चाबी लेकर उसे लेकर भाग गए थे।

यह भी पढ़िएः तीन सौ रूपए का बिल जमा नहीं करने पर बिजली काटने के लिए आने वाला अमला, लेकिन करोड़ों रूपए के लोन पर खामोश सिस्टम और सरकार का कड़वा सच

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!