Bhopal News: नाबालिग लड़की की तस्वीर एडिट करके फेसबुक पर की पोस्ट 

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Bhopal News: पुलिस की कहानी में तीन किरदारों को फंसाकर जांच में डाला गया मामला, सवाल पूछने पर नाबालिग की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के नियम बताकर बचते रहे थाने के प्रभारी, संगीन मामले को बेहद हल्का करने का प्रयास

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ईटखेड़ी थाना, जिला भोपाल— फाइल फोटो

भोपाल। यदि पुलिस की कहानी पर यकीन करें तो एक नाबालिग का फोटो एडिट करके उसको मार्फ किया गया है। उसको अश्लील भी बनाया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या हुआ। इसमें नया यह है कि पुलिस ने तीन आरोपी बना दिए। वजह पूछने पर थाना प्रभारी एक ऐसी रूलिंग का हवाला दे रहे थे जिसका द क्राइम इंफो बहुत बारीकी से पालन करता है। यह घटना भोपाल (Bhopal News) शहर के देहात क्षेत्र में स्थित ईटखेड़ी थाना क्षेत्र की है।

ध्यान से पढ़िए थाना प्रभारी से किए गए सवालों पर उनके जवाब

ईटखेड़ी थाने में 10 अप्रैल की शाम लगभग पांच बजे 143/23 धारा 354—क/354—ग/354—घ/34/11/12 (छेड़छाड़ और पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण) दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना 10 फरवरी को हुई थी। जिसकी एफआईआर थाने में 10 अप्रैल की शाम को पांच बजे दर्ज की गई। पीड़िता की उम्र 17 साल बताई जा रही है। एफआईआर में देरी समेत अन्य विषयों को लेकर ईटखेड़ी थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज (TI Kailash Bharadwaj) बातचीत की गई। आरोप तीन युवकों पर लगा है जिसमें कहा गया है कि नाबालिग का फोटो एडिट करके फेसबुक पर अपलोड किया गया। इसमें थाना प्रभारी सिर्फ यह बोल सके कि एक आरोपी विधि विरोधी बालक है। जबकि दो वयस्क हैं। फिर उनके नाम पूछे गए तो उन्होंने इसे जांच का विषय बताकर जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास किया।

सच सामने लाने का पूरा किया जाएगा प्रयास

नाबालिग अवस्था में होने वाले अपराध के बालक को विधि विरोधी बोला जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उसके नाम का प्रकाशन नहीं किया जाता। लेकिन, बाकी अन्य दो नाम और उनकी उम्र को लेकर जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने थाने का पल्ला एसपी देहात किरणलता केरकेट्टा (SP Kiranlata Kerketta ) पर ढ़ोल दिया। खबर है कि पीड़िता की फोटो रिश्तेदारों ने देखी थी। जिसके बाद यह मामला परिजनों तक पहुंचा था। इस मामले में थाना पुलिस (Bhopal News) आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर भी स्थिति साफ नहीं कर सकी है। सवाल यह भी बनता है कि इस गंभीर प्रकरण को पुलिस थाने की तरफ से फास्ट ट्रेक कोर्ट में ले जाने का प्रयास किया जाएगा अथवा नहीं। हमारी तरफ से भविष्य में इस विषय को संज्ञान में लेकर पड़ताल करके बारीकी से रिपोर्ट दी जाएगी।

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