MP Plantation Scam: पचास पेड़ों की कीमत साढ़े सत्रह लाख 

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MP Plantation Scam: हाई कोर्ट पहुंचा मामला तो गुपचुप जांच कमेटी बनाकर एजेंसी को थमाया 12 लाख रूपए से अधिक की रिकवरी का नोटिस, तीन साल बाद भी नहीं हुई रिकवरी

MP Plantation Scam
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। मध्यप्रदेश में व्यापमं घोटाला 2014 के पहले बहुत चर्चा में रहा था। इसके बावजूद प्रदेश में दूसरे तरह के स्कैम जारी थे। ऐसे ही एक अन्य घोटाले की जानकारी मध्यप्रदेश विधानसभा में पहुंची। यह मामला प्लांटेंशन स्कैम (MP Plantation Scam) से जुड़ा है जो 2011 में अंजाम दिया गया। इसमें एक अशासकीय संस्था को 11 हजार से अधिक वृक्षारोपण करने पर साढ़े सत्रह लाख रूपए का भुगतान कर दिया गया। जब उसकी शिकायत हुई और जांच की गई तो 50 से अधिक जीवित पौधे पाए गए। अब यह मामला एक बार फिर विधानसभा में गूंजा है।

तीन साल बाद भी रिकवरी का काम लंबित

जानकारी के अनुसार विधानसभा में इस संबंध में विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर (MLA Sumitra Devi Kasdekar) ने मुद्दा उठाया। उन्होंने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया (Minister Mahendra Singh Sisodiya) से इस बारे में सफाई मांगी थी। जिसके जवाब में मंत्री ने बताया कि नेपानगर के ग्राम डवाली खुर्द की जमीन पर वृक्षारोपण करने का करार खरगोन की श्री नर्मदा निमाड संस्थान (Shri Narmada Nimad Sansthan) से किया गया था। इसके तहत वृक्षों की देखभाल भी संस्था को करनी थी। उनके कार्य की समीक्षा तत्कालीन सहायक यंत्री प्रताप सिंह भैसारे और उपयंत्री योगेश माहोलकर ने की थी। मांग पत्र पर इनके ही हस्ताक्षर भी हुए थे। संस्था को करीब 43 लाख 73 हजार रूपए का भुगतान होना था। विधायक के अनुसार इसके लिए बकायदा विभाग ने 33 शर्तों पर करार किया था। जिसमें से संस्थान को साढ़े सत्रह लाख रूपए का भुगतान कर दिया गया था। मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि श्री नर्मदा निमाड संस्थान ने कुछ शर्तों का पालन नहीं किया था। जिस कारण सितंबर, 2019 में करीब तेरह लाख रूपए की रिकवरी का नोटिस दिया गया।

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