Bhopal Court News: राजधानी में सनसनीखेज बलात्कार मामले में आरोपी दोषी करार

Share

Bhopal Court News: नाबालिग को नौकरी दिलाने के बहाने वाहन में बैठाने के बाद महिला ने उसकी आंखों में लगा दिया था विक्स बाम, डैम के नजदीक कपड़े फाड़कर की थी दरिंदगी

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल Bhopal Court News में पांच साल पहले सनसनीखेज बलात्कार का मामला सामने आया था। यह वारदात भोपाल Bhopal Sensational Crime शहर के चूना भट्टी थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में एक महिला की मदद से नाबालिग के साथ ज्यादती Bhopal Minor Girl Abuse की थी। प्रकरण में आरोपियों की तरफ से पेश दलीले और बहस सुनने के बाद भोपाल कोर्ट ने अपना फैसला Bhopal Court Judgement सुनाया। यह निर्णय भोपाल में पॉक्सो मामलों के लिए गठित विशेष अदालत ने दिया। न्यायाधीश तृप्ति पांडे ने आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की तरफ से पेश सबूतों को सजा का आधार मानते हुए दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को 20—20 साल की सजा और दो—दो हजार रुपए के जुर्माना चुकाने का आदेश पारित किया।

इन्होंने पेश की अदालत में दलीलें

आदेश की जानकारी जिला अदालत में स्थित अभियोजन कार्यालय ने प्रदान करते हुए बताया कि निर्णय 22 मार्च को हुआ है। जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी Manoj Tripathi ने बताया दोषी करार दिए गए आरोपी दिलीप उर्फ जितेंद्र और मंजू राव Manju Rao हैं। दोनों के खिलाफ नाबालिग से ज्यादती और पॉक्सो एक्ट का प्रकरण चूना भट्टी थाना पुलिस ने दर्ज किया था। यह घटना 30 अक्टूबर, 2019 को डैम के नजदीक जंगल में हुई थी। दोषी करार दी गई मंजू आंटी उसे नौकरी लगाने के लिए बुलाया था। जिसके बाद ललिता नगर में दिलीप उसे मिला। तीनों एक बाइक पर बैठकर डैम की तरफ जा रहे थे। जब कलियासोत नहर आई तो मंजू ने विक्स बाम उसकी आंखों में लगा दिया। जिस कारण उसको आंखों में जलन होने लगी। फिर उसे पोंछने के बहाने जंगल में ले जाकर उसके साथ कपड़े फाड़कर गलत काम किया गया। ऐसा करते वक्त आरोपी ने शरीर में कई जगह नोंचा और काटा भी था। जबकि सहयोग कर रही महिला ने उसका मुंह दबा दिया था। ताकि वह शोर न मचा सके। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम TP Gautam, रागिनी श्रीवास्तव Ragini Shrivastava और सरला कहार Sarla Kahar ने दलीले पेश की थी।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: दिव्यांग के रिश्तों पर भड़के परिजन 

यह भी पढ़िएः तीन सौ रूपए का बिल जमा नहीं करने पर बिजली काटने के लिए आने वाला अमला, लेकिन करोड़ों रूपए के लोन पर खामोश सिस्टम और सरकार का कड़वा सच

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

Don`t copy text!