Bhopal Court News: टॉप एंड टाउन के मालिक दोषी करार 

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Bhopal Court News: खाद्य विभाग ने न्यू मार्केट इलाके में छापा मारकर पकड़ी थी अमानक खाद्य सामग्री, मामले में दो अभियुक्त अभी भी चल रहे फरार

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। जेएमएफसी नितेन्द्रा सिंह तोमर की अदालत ने टॉप एंड टाउन के मालिक को दोषी करार दिया है। यह मामला (Bhopal Court News) लगभग 11 साल पुराना है। जिसमें खाद्य विभाग ने कार्रवाई की थी। दोषी करार दिए गए संचालकों को छह—छह महीने कारावास और पांच—पांच हजार रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दो आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जिनके खिलाफ फरारी की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

यह अभी भी चल रहे हैं फरार

जिला अदालत जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 नियम 1955 के नियम 32 के उल्लंघन में उप अधिनियम की धारा 16—1 क के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले में दोषी करार दिए गए हरीश रमानी (Harish Ramani) और विजय हरी रमानी (Vijay Hari Ramani) है। दोनों दोषियों को 06—06 माह का कारावास और पांच—पांच हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी आशीष दुबे ने की थी। इससे पहले फूड इंस्पेक्टर ने 19 मई, 2010 को न्यू मार्केट में टॉप एंड टाउन (Top And Town) की दुकान पर छापा मारा था। यहां मिथ्या छाप वाली स्वीट ब्रेड बेचने के अलावा स्टोर मिली थी। जिसके नमूने अमानक पाए गए थे। इसी प्रकरण में अन्य आरोपी साहब कुरैशी अरूण ग्वालानी (Arun Gwalani) फरार घोषित किये गये है।

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