Bhopal Court News: आदिवासी मूक—बधिर युवती से बलात्कार मामले में दोषी करार 

Share

Bhopal Court News: हॉस्टल संचालक को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, फैसला न्यायिक इतिहास में इस कारण बनेगा नजीर, जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। आदिवासी मूक—बधिर युवती से बलात्कार मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। यह निर्णय राजर्षि श्रीवास्‍तव, विशेष न्‍यायाधीश (एससीएसटी एक्‍ट) की अदालत ने पारित किया है। इस मामले के दोषी करार दिए गए आरोपी को अलग—अलग धाराओं में सजा दी गई है। आरोपी हॉस्टल संचालक था जिसने कई बार ज्यादती उसके साथ की थी।

इन धाराओं में दी गई है सजा

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अश्विनी शर्मा (Ashvini Sharma) पिता राजेन्‍द्र शर्मा उम्र 42 साल को दोषी करार मानते हुए उसे धारा 3(2)(v) एससीएसटी एक्‍ट में आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदण्‍ड एवं धारा 376(2)एन एवं धारा 376(2)डी एवं धारा 376(2)आई, धारा 376(2)एफ में पंद्रह—पंद्रह साल की सजा प्रत्‍येक धारा में सुनाई है। इसके अलावा एक—एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा दी गई। इसके अलावा धारा 67 आईटी एक्‍ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा अदालत ने दी है। धारा 3(2)(va) एट्रोसिटी एक्‍ट में एक साल की सजा और पांच सौ रुपए का अर्थदंड दिया गया है। आरोपी के खिलाफ दर्ज धारा 323 में उसे 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में आरोपी के मोबाईल मे प्राप्‍त अश्‍लील वीडियो, डीएनए प्रोफाईल की पॉजीटिव रिपोर्ट एवं विशेष लोक अभियोजक की तरफ से पेश तर्कों से सहमत होते हुये न्‍यायालय ने आरोपी को दोषी पाया है। उक्‍त प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक त्रिभुवन प्रसाद गौतम ने दलीले पेश की थी।

यह है वह चौका देने वाली घटना जिसके गवाह हॉस्टल की कई ल​ड़कियां थी

पीड़ित युवती अनुसूचित जनजाति की थी। जिसको 2016 में दसवी की शिक्षा के बाद सा‍माजिक न्‍याय विभाग उज्‍जैन की तरफ से आगे की शिक्षा के लिए भोपाल भेजा था। उसका शासकीय गैस राहत एवं पुनर्वास परीक्षण संस्‍थान गोविन्‍दपुरा भोपाल मे कोपा विषय मे एडमिशन हुआ था। पीड़िता को अश्विनी कुमार शर्मा के हॉस्‍टल (Hostel) में रखा था। आरोपी अवधपुरी (Awadhpuri) स्थित कॉलोनी में मकान लेकर मूक—बधिर छात्राओं के साथ रहता था। आरोपी पीड़िताओं को अश्लील वीडियो और तस्वीरें भी दिखाता था। अश्विनी शर्मा ने पीड़िता के साथ 24 दिसंबर, 2017 और 30 दिसंबर, 2017 को बलात्कार किया था। यह बात हॉस्टल की दूसरी लड़कियों को भी पता चल गई थी। आरोपी ने पीड़िता को उसके घर भी जाने नहीं दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने उसकी तरफ से उसका फर्जी अभिभावक बनकर उसे महिला आईटीआई संस्‍था में दाखिला दिला दिया। वहां उसको सिलाई विषय में एडमिशन कराया। पीड़िता की एक सहेली ने इस यातनाओं के बारे में इंदौर (Indore) जाकर आनंद सर्विस सोसायटी (Anand Service Society) की संचालिका मोनिका ज्ञानेन्‍द्र पुरोहित (Monika Gyanendra Purohit) को बता दिया। इसी सोसायटी से आगे पढ़ाई के लिए पीड़िता भोपाल पहुंची थी। उन्‍होंने यह जानकारी उसके भाई को दे दी।  भाई भोपाल आया और बहन को लेकर गृह जनपद आया। यहां उसने जीरो पर एफआईआर दर्ज कराई। जिसके बाद केस डायरी थाना अवधपुरी भोपाल को भेजी गई थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: नौ साल की बच्ची से गंदी हरकत
Don`t copy text!