Bhopal News: एक दशक बाद पति को जेल जाते देख रही पत्नी

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Bhopal News: दंपति की सात साल की बच्ची, कानूनी दांवपेंच में उलझा मुकदमा, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार समेत पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया है प्रकरण

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सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन—टीसीआई

भोपाल। पॉक्सो एक्ट की एक कमजोरी है। जिसको लेकर कानून विशेषज्ञ भी कई वर्ष से मंथन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भोपाल (Bhopal News) शहर के बैरागढ़ थाना क्षेत्र का है। यहां से दस साल पहले एक नाबालिग गुम हुई थी। जिसको पुलिस ने अब बरामद किया है। उसकी बरामदगी के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ झांसा देकर अगवा करने, बलात्कार करने और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। जबकि दंपति ने अपनी सहमति के साथ शादी की थी। उनकी सात साल की बेटी भी है। अब पत्नी और उसकी मासूम बच्ची घर के मुखिया को जेल जाते हुए देख रही है।

यह है वह प्रकरण जिसको लेकर छिड़ी हुई है बहस

बैरागढ (Bairagad) थाना पुलिस के अनुसार शिकायत 24 वर्षीय पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई है। वह बैरागढ थाना क्षेत्र में रहती है। वह घरेलू काम करती है। पुलिस ने बताया कि पीडिता की आरोपी पति से 2014 में पहचान हुई थी। पीड़िता हिंदू परिवार से हैं। जबकि आरोपी पति मुस्लिम है। दोनों के बीच हुई दोस्ती प्यार मं बदल गई। दोनों कॉलोनी में आसपास रहते थे। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। पुलिस का कहना है कि पीड़िता उस वक्त नाबालिग थी। आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता की सात साल की अभी बच्ची भी है। पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले की जांच एसआई प्रियम्दा सिंह (SI Priyamda Singh) कर रही है। पुलिस ने 311/24 धारा 363/366ए/376—2—एन/5 आई/6 (झांसा देकर, अगवा करना, कई बार ज्यादाती और पोक्सो एक्ट में मुकदमा) दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता को उस वक्त परेशानी नहीं थी। अब आरोपी पति उसे परेशान कर रहा है। जिस कारण पुलिस के पास युवती आई तो पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। परिजनों ने जब बच्ची घर छोड़कर भाग गई थी तब किसी तरह की गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। अब पुलिस के पास सात साल की बच्ची के अलावा कई अन्य भौतिक सबूत है। इसलिए यह धाराएं लगाई गई है।

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