Suicide Case : एक हफ्ते से मायके में रह रही थी पत्नी, पति ने उठा लिया आत्मघाती कदम

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युवक के शराब पीने की वजह से पत्नी चली गई थी मायके

UP crime
सांकेतिक फोटो

पलामू। झारखंड (Jharkhand) के पलामू (Palamu) जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मदिनीनगर (Madininagar) में रहने वाले युवक की पत्नी मायके गई थी, जिससे दुखी होकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। मेदिनीनगर के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता (Sandeep Kumar Gupta) ने बताया कि सतबरवा कस्वे में रहने वाले 35 वर्षीय राज कुमार सोनी (Raj Kumar Soni) का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। उन्होंने बताया कि राजकुमार की उसकी पत्नी पिछले एक सप्ताह से मायके में रह रही थी। उसने फांसी उस वक्त लगाया जब घर में कोई परिजन मौजूद नहीं था। पुलिस को आशंका है कि खुदकुशी पारिवारिक विवाद के कारण की गई।

उन्होंने बताया कि पत्नी के मायके चले जाने के कारण राजकुमार बहुत दुखी था और संभवतः इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। राजकुमार को शराब की आदत थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा (Banda) में पत्नी की हत्या के दोषी को सजा सुनाई गई है। बांदा की जिला अदालत ने चार साल पूर्व चाकुओं से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने रविवार को बताया कि 13 दिसंबर 2015 को जुबैदा की उसके पति रईस ने चाकू से प्रहार करके हत्या कर दी थी। जुबैदा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी। वह घटना के दिन गांव के निवासी यूसुफ खां के साथ मोटरसाइकिल से मतगणना के लिए बिसंडा विकास खण्ड कार्यालय जा रही थी। इस घटना में यूसुफ भी घायल हो गया था। यूसुफ ने इस मामले में महिला के पति रईस, उसके साथियों जाबिर और दो अन्य के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने अदालत में पेश आरोप पत्र में जाबिर और दो अन्य का नाम हटा दिया था।

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जिला न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रईस को दोषी करार देते हुए उसे शनिवार को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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