Bhopal Court News: छह साल पहले एसटीएफ ने जांच के आधार पर दर्ज किया था जालसाजी का मुकदमा

भोपाल। मध्यप्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज में राज्य आरक्षण से पीएमटी में सीट हासिल करने वाले डॉक्टर को भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने दोषी माना हैं। इस संबंध में न्यायाधीश अतुल सक्सेना की कोर्ट ने सजा और अर्थदंड का आदेश दिया है। मामले की जांच एमपी एसटीएफ (MP STF) की भोपाल थाने ने की थी।
फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाया
जानकारी के अनुसार पीएमटी 2010 में पीएमटी (PMT) की परीक्षा सुनील सोनकर पिता पारस नाथ सोनकर ने उत्तीर्ण की थी। वे मध्यप्रदेश (MP) के रहने वाले नहीं थे। उनके दस्तावेज उत्तर प्रदेश (UP) के इलाहाबाद (Allahabad) जिले के बने थे। यह जानते हुए भी उन्होंने रीवा (Rewa) जिले के त्योंथर तहसील कार्यालय से ग्राम पडरहा का मूल निवासी बनाया था। इसी प्रमाण पत्र के कारण उन्हें निजी मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का लाभ मिला था। डॉक्टर सुनील सोनकर (Dr Sunil Sonkar) के खिलाफ अक्टूबर, 2014 में भोपाल एसटीएफ (STF) थाने में शिकायत हुई थी। जिसकी जांच के संबंध में रीवा त्योंथर तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई थी। प्रशासन की तरफ से जांच के बाद दिसंबर, 2019 में बताया गया कि डॉक्टर सुनील सोनकर ने जो मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगाया है वह विकास सिंह (Vikas Singh) के नाम पर जारी था। इस आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी सुभाष दरश्यामकर (TI Subhash Darshyamkar) ने जनवरी, 2020 में जालसाजी और दस्तावेजों की कूटरचना का प्रकरण दर्ज किया था।
एसटीएफ की तरफ से प्रस्तुत अभियोग पत्र में लंबे तर्क और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने जालसाजी, दस्तावेजों की कूटरचना और उसके इस्तेमाल के आरोपों को प्रमाणित पाया। कोर्ट ने इस मामले में तीन धाराओं में तीन-तीन साल और दस्तावेजों के इस्तेमाल करने की धारा में दो साल के कारावास का आदेश जारी किया। इसी तरह प्रत्येक धाराओं में पांच-पांच सौ रुपए का अर्थदंड भी अदालत ने दिया हैं। कोर्ट के समक्ष इन सबूतों को विशेष लोक अभियोजक अकील खान और सुधा विजय सिंह भदौरिया की तरफ से एसटीएफ का पक्ष रखा गया था।
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