Bhopal Fraud News: अदालत ने सुनवाई के बाद जालसाजी का प्रकरण माना, पुलिस को दिया आदेश

भोपाल। पुलिस ने अदालत के आदेश पर जालसाजी और दस्तावेजों की कूटरचना का प्रकरण दर्ज किया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Fraud News) शहर के कोलार रोड थाना क्षेत्र की है। इस मामले पिता और पुत्र को आरोपी बनाया है।
जमीन को लेकर हुई थी शिकायतें
कोलार रोड (Kolar Road) थाना पुलिस के अनुसार आरोपी विशाल सिंह राजपूत (Vishal Singh Rajput) पिता घनश्याम सिंह राजपूत है। वह रेलवे कॉलोनी में रहता है। आरोपी ने अप्रैल, 2023 से लेकर कई बार पुलिस महानिदेशक समेत कई अन्य जगहों पर अजय त्रिपाठी (Ajay Tripathi) की शिकायतें की थी। यह शिकायतें जमीन को लेकर हुई थी। शिकायत भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) के लैटर पैड पर एक प्रकोष्ठ का पदाधिकारी बनकर की गई थी। इस बात को लेकर अजय त्रिपाठी ने कई जगह शिकायत को फर्जी बताते हुए अपना पक्ष दिया था। लेकिन, पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने भोपाल जिला अदालत में परिवाद दाखिल किया। जिस पर जेएमएफसी तरुणेद्र प्रताप सिंह की अदालत ने जालसाजी का प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर 12 सितंबर को कोलार रोड थाना पुलिस की तरफ से विशाल सिंह राजपूत के खिलाफ प्रकरण 536/25 दर्ज किया गया।
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