Bhopal Court News: अधिक ब्याज का लालच देकर ऐंठ ली रकम

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Bhopal Court News: थाने में कार्रवाई की बजाय पुलिस ने समझौता कराया, करार से मुकरा तो वयोवृद्ध महिला ने अदालत में लगाया था परिवाद

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। निजी परिवाद में हुई सुनवाई के बाद पुलिस को जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं। इस घटना की शुरूआत 2013 से हुई थी। विवाद भोपाल (Bhopal Court News) शहर के शाहजहांनाबाद इलाके का है। जिसमें विवाद की परिस्थितियां बनने पर वृद्धा का समझौता कोहेफिजा थाना पुलिस ने करा दिया था। लेकिन, उसको भी जब आरोपी ने तोड़ा तो वृद्धा ने अदालत से मदद मांगी। अब पुलिस को भोपाल अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के साथ—साथ जल्द चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

इस कारण दर्ज किया गया मुकदमा

शाहजहांनाबाद थाना पुलिस के अनुसार यह आदेश भोपाल जिला न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निमिष राजा की अदालत ने दिए थे। जिस पर 31 मार्च की दोपहर लगभग डेढ़ बजे 153/23 धारा 420/423 जालसाजी और लेन—देन के दस्तावेजों से मुकरने का प्रकरण दर्ज किया गया। यह घटना जनवरी, 2013 से शुरू हुई थी। जिसके संबंध में लखविंदर कौर (Lakhvinder Kaur) की तरफ से निजी परिवाद लगाया गया था। जिसमें आरोपी मोहम्मद हसन (Mohammed Hasan) पिता तवक्कुल हुसैन उम्र 50 साल को आरोपी बनाया गया। वह कोहेफिजा स्थित रिगालिया हाईट में रहता है। इससे पहले लखविंदर कौर ने पुलिस अधिकारियों को कई आवेदन दिए थे। इतना ही नहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) के यहां भी उसने आवेदन किया था। जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। पीड़िता की उम्र 73 साल है जिससे आरोपी ने सवा दस लाख रूपए ले लिए थे।

यह है पूरा घटनाक्रम जिसमें कोर्ट हुई सख्त

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ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

लखविंदर कौर ने पुलिस को बताया कि वह पीरगेट स्थित बांबे मनकनटाईन शाखा में रकम जमा करने जा रही थी। तभी वहां आरोपी मोहम्मद हसन मिला था। वह उसी बैंक में भी नौकरी करता था। उसने कहा कि बैंक में रकम जमा करने पर उसे ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। वह नगर निगम भोपाल में ठेका लेता है। जिसमें वह रकम लगाने पर वह उसको 15 से 20 हजार रूपए महीना देता रहेगा। भरोसे के लिए उसने 11 चेक भी दिए थे। उसे आरोपी जून, 2019 तक रकम देता रहा। लेकिन, उसके बाद भुगतान करने उसने बंद कर दिया। जिसकी शिकायत अगस्त, 2020 में कोहेफिजा थाने में की गई। इस संबंध में थाना पुलिस   ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद वह गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंची। यहां आरोपी ने समझौता किया और करार किया कि वह आठ हजार रूपए महीना उसको देता रहेगा। लेकिन, वह आठ की बजाय कभी तीन तो कभी पांच हजार रूपए देता रहा। इस कारण उसने शाहजहांनाबाद थाने में शिकायत की थी। जब यह एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वह कोर्ट की शरण में चली गई।

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पुलिस से मांगी थी रिपोर्ट

लखविंदर कौर की शिकायत पर अदालत ने सीधे एक्शन नहीं लिया। इससे पहले अदालत (Bhopal Court News) ने शाहजहांनाबाद एसीपी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। जिसमें यह तथ्य सामने आया कि पीड़िता विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आवेदन लगा चुकी थी। शिकायत उत्तर भोपाल एसपी को की गई थी। अब शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने जो करार किया उसको उसने तोड़ा है। अदालत ने एफआईआर के साथ—साथ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं।

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