Bhopal Court News: एलेक्स लकड़ा अदालत में दोषी करार

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Bhopal Court News: दो साल सीबीएसई की बिना मान्यता कैंपियन स्कूल की दूसरी शाखा चलाई

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। कैंपियन स्कूल से जुड़े विल्फ्रेड लकड़ा को जिला अदालत (Bhopal Court News) ने दोषी करार दिया है। उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है। लकड़ा सीबीएसई की मान्यता बताकर दो साल तक बच्चों को गुमराह किया था। जिसके खिलाफ अदालत में याचिका लगी थी।

जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी हुई थी शिकायत

जानकारी के अनुसार राजधानी का कैंपियन स्कूल (Campion School) की एक ब्रांच 1100 क्वार्टर में हैं। यह स्कूल काफी चर्चित भी है। इसी स्कूल की दूसरी ब्रांच बैरागढ़ में स्थित भौरी के नजदीक 2011 में खुली थी। जिसके बाद स्कूल में 1400 बच्चों को प्रवेश यह बोलकर दे दिया गया था कि उन्हें सीबीएसई (CBSE) से मान्यता मिली है। इस प्रकरण को लेकर 11 साल तक भोपाल जिला अदालत में लंबी बहस चलती रही। तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद कैंपियन स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल एलेक्स लकड़ा (Principal Alex Lakra) को दोषी माना गया। इस मामले में नितेश लाल (Nitesh Lal) समेत दर्जनों बच्चों के माता-पिता ने याचिका लगाई थी। इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्कूल की अनियमितताओं को लेकर शिकायत हुई थी। लेकिन, स्कूल प्रतिष्ठित होने के चलते अफसर कार्रवाई करने से बचते रहे। स्कूलों को मान्यता 2014 में मिली थी। हालांकि स्कूल भारी मात्रा में पैसा अभिभावकों से वसूल चुका था। एलेक्स लकड़ा की तरफ से बयान दिया गया है कि फैसले की सत्यापित प्रतिलिपि मिलने के बाद वे अगला कदम उठाएंगे।

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