Bhopal Court News: पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने वाले पति को दोहरा आजीवन कारावास

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Bhopal Court News: तीन साल पहले सरेराह फावड़ा और चाकू से गोदकर की थी नृशंस हत्या

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। जिला न्यायालय के बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की अदालत (Bhopal Court News) ने तीन साल पहले हुए दोहरे सनसनीखेज हत्याकांड में दोषियों को दोहरा आजीवन कारावास की सजा पारित की है। फैसले से पूर्व अभियोजन पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। सजा के अलावा दोषियों को एक हजार रुपए का अर्थदंड आदेश भी पारित किया है।

जनता ने पकड़कर पुलिस को सौपा था

जिला अदालत (District Court) से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी सुनील मालवीय (Sunil Malviyya) और देवेंद्र मालवीय (Devendra Malviya) के खिलाफ अशोका गार्डन (Ashoka Garden) थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों ने 18 जुलाई, 2022 को निर्मम तरीके से हत्या की थी। अदालत ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास के अलावा आरोपी सुनील मालवीय को चाकू रखने के मामले में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू से दण्डित किया है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक वंदना परते की तरफ से पैरवी की गई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से इस प्रकरण को गंभीर और संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया था। उल्लेखनीय है कि दोषी 35 वर्षीय सुनील मालवीय विदिशा (Vidisha) जिले के शमशाबाद तहसील का रहने वाला था। उसकी शादी अरुणा राय (Aruna Rai) से हुई थी। वह उसको छोड़कर राजेंद्र मालवीय (Rajendra Malviya) के साथ अशोका गार्डन में रहने लगी थी। इस बात से नाराज सुनील मालवीय ने उसका पहले पता लगाया। फिर कोलार रोड (Kolar Road) में मकान किराए से लिया। इसके बाद सुनियोजित तरीके से पत्नी अरुणा राय और उसके प्रेमी राजेंद्र मालवीय की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। दोनों मोटर साइकिल पर सवार होकर बचते हुए भाग रहे थे। दोषियों को जनता ने ही पकड़कर पुलिस को सौंपा था।

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