MP PHQ News: पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की तरफ से पूरे प्रदेश के लिए आदेश जारी

भोपाल। हेलमेट के खिलाफ पुलिस मुख्यालय ने अब सख्ती शुरु कर दी है। इसको लेकर पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि पुलिसकर्मी (MP PHQ News) बिना हेलमेट मिले तो उनके लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को एडीजी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस महानिरीक्षकों, कमिश्ररों, अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है।
सभी थानों के प्रभारियों को दिया आदेश
आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में बिना हेलमेट पुलिस कर्मचारियों की कई बार तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए है। इसके अलावा कई दुर्घटनाओं में हेलमेट (Helmet) न होने के कारण पुलिस कर्मचारियों की मौत भी हुई है। एडीजी पीटीआरआई ने सख्त आदेश देते हुए प्रदेश के सभी थानों के प्रभारियों को भी आदेश दिया है कि वे सुबह-शाम होने वाली गणना के समय में भी इस संबंध में जानकारी दे। इस आदेश पर क्या स्थिति है इसकी समीक्षा जिलों में डीसीपी और पुलिस अधीक्षकों को करके पुलिस मुख्यालय को अवगत कराना होगा।
देरी से जागा पीटीआरआई
प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित रोड सैफ्टी कमेटी की अनुशंसा पर एक पखवाड़े तक हेलमेट को लेकर मुहिम चलाई गई थी। इसके अलावा भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (DM Kaushlendra Vikram Singh) ने भी आदेश जारी किया था। जिसके तहत प्रत्येक पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगाया था। इधर, पुलिस दूरसंचार मुख्यालय में विशेष पुलिस महानिदेशक संजीव शमी (DG Sanjeev Sharma) ने भी सख्ती दिखाई थी। यहां मुख्यालय के परिसर में बिना हेलमेट प्रवेश पर रोक है। इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने एंट्री गेट पर बकायदा कर्मचारी तैनात है। ऐसे वाहन चालक जो बिना हेलमेट हैं उनके वाहन परिसर के बाहर करना होता है।
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