Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती मामले में धारा हुई कमजोर()

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Bhopal Court News: दलील सुनने के बाद छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में आरोपी दोषी करार

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। राजधानी के पॉक्सो एक्ट मामले में विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने चार साल पहले दस साल की बच्ची से हुई ज्यादती के मामले में निर्णय पारित किया। न्यायालय (Bhopal Court News) शाहपुरा थाने की तरफ से दर्ज ज्यादती की धाराओं को लेकर सहमत नहीं हो सका। हालांकि प्रकरण छेड़छाड़ का मानते हुए न्यायालय ने आरोपी दोषी करार दे दिया।

गोद में बैठाकर बच्ची से की थी अभद्रता

शाहपुरा (Shahpura) थाना पुलिस ने 06 फरवरी, 2021 को ज्यादती और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी सुनील त्रिरोले (Sunil Trirole) था। वह दस साल की बच्ची को अपने गोद में बैठाकर उसके साथ अभद्र हरकतें करता था। उस वक्त उसके माता-पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। बच्ची ने माता-पिता को यह बातें बताई तो मां ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में पाक्सो एक्ट के अलावा ज्यादती की धाराएं लगाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसमें आरोपी पक्ष की तरफ से ज्यादती की धाराएं लगाने पर कई तरह की दलीलें पेश करते हुए पुलिस की विवेचना को कठघरे में खड़ा कर दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सुनील त्रिरोले को पॉक्सो एक्ट की धारा के अलावा छेड़छाड़ की धारा में दोषी माना। उसे पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष की सजा और सौ रुपए का अर्थदंड दिया। इसके अलावा छेड़छाड़ की धारा में एक साल की सजा के अलावा सौ रुपए का अर्थदंड सुनाया गया।

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