Pyare Miyan Case: सोसायटी की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

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Pyare Miyan Case: चार दिन पहले दर्ज हुए जालसाजी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

Pyare Miyan Case
गिरफ्तार आरोपी शाहबुद्दीन जमाली उर्फ आशी

भोपाल। मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) में चर्चित नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण (Bhopal Minor Girl Rape Case) करने के आरोपी प्यारे मियां (Pyare Miyan Case) के केस में नया मोड़ आया है। प्यारे मियां (Pyare Miya Case) फिलहाल कोहेफिजा थाना पुलिस के पास 30 जुलाई तक पूछताछ के ​लिए रिमांड पर है। उसके खिलाफ भोपाल के शाहपुरा, कोहेफिजा और श्यामला हिल्स थाने में अलग—अलग मुकदमे दर्ज है। इन्हीं में से एक मुकदमा श्यामला हिल्स पुलिस ने जालसाजी का (Pyare Miyan Cheating Case) दर्ज किया था। यह मुकदमा उसके अंसल अपार्टमेंट (Bhopal Ansal Apartment Society Cheat Case) के ई—ब्लॉक की सोसायटी को लेकर था। जिसमें मंगलवार को पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी की है।

प्यारे मियां का गहरा राजदार

श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने 24 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में पुलिस ने प्यारे मियां के अलावा उसकी दो पत्नी और बेटे को आरोपी बनाया गया था। जांच में पाया गया कि अंसल अपार्टमेंट के ई—ब्लॉक की सोसायटी के अंकेक्षण का काम शाहबुद्दीन जमाली उर्फ आशी (Shahbuddin Jamali@Aashi) पिता कुतुबुद्दीन जमाली उम्र 39 साल ने किया था। शाहबुद्दीन जमाली पेशे से वकील भी है। वह जिंसी चौराहे पर सेंटर पाइंट की बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर रहता है। वह नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में आरोपी प्यारे मियां (Pyare Miyan Minor Girl Rape Case) का गहरा राजदार भी है।

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प्यारे मियां ने ऐसे लगाया था चूना

प्यारे मियां ने ई—ब्लॉक की सोसायटी बनाई थी। जबकि अंसल अपार्टमेंट की अलग सोसायटी थी। जिसकी जानकारी प्यारे मियां ने नहीं दी। उसने केवल ई—ब्लॉक की सोसायटी बनाकर छत पर एयरटेल कंपनी (Bhopal Airtel Mobile Tower) का टॉवर लगाया। जिससे उसको करीब 60 लाख रुपए का किराया भी मिला। यह रकम उसने अपने परिवार में बांटी। सोसायटी में परिवार के लोगों को ही उसने सदस्य बनाया था। यह टॉवर प्यारे मियां ने 2011 में लगाया था।

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