Bhopal News: राजधानी की सुरक्षा को लेकर धारा एक छह तीन लागू, दो आदेश पुलिस कमिश्रर ने किए जारी

भोपाल। दिल्ली बम धमाका और आगामी इज्तिमा को देखते हुए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्रर हरिनारायण चारी मिश्र के पास प्रस्ताव पहुंचा था। यह प्रस्ताव भोपाल (Bhopal News) शहर में रहने वाले किराएदार, पेइंग गेस्ट, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और आंदोलन से जुड़े थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्रर ने इन समस्त बिंदुओं पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत अब बिना पुलिस की अनुमति और जानकारी में लाए कोई भी व्यक्ति निवास करने से लेकर आंदोलन नहीं कर सकता है।
मकान मालिक को अनिवार्य रूप से देनी होगी जानकारी
जानकारी के अनुसार यह निर्णय राजधानी में अति विशिष्ट अतिथियों के आवागमन के अलावा गतिविधियों के चलते लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन भी शहर में रहते हैं। इसलिए किराएदारों की जानकारी हर मकान मालिक को अनिवार्य रूप से अब देना होगी। इसके अलावा यदि कार्य में किसी व्यक्ति को रख रहे हैं तो उसके संबंध में भी जानकारी पुलिस थाने को देना होगी। यह आदेश होटल-लॉज समेत अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी प्रभावी रहेगा। इसी तरह राजधानी में होने वाले आंदोलना, धरना-प्रदर्शन, पुतला दहन, आमसभा से लेकर अन्य सामाजिक गतिविधियों के पूर्व यातायात पुलिस (Traffic Police) से अनिवार्य रुप से अनुमति लेना होगी। यह आदेश सामान्य नागरिकों के यातायात में बाधा न हो इसलिए जारी किया गया है। उक्त आदेश सभी एसीपी के अलावा थानों को भी जारी किया गया है।
खबर के लिए ऐसे जुड़े

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।