Bhopal Gang Rape: बीयर के बाद नीट शराब पिलाकर राजधानी में नाबालिग के साथ गैंगरेप

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Bhopal Gang Rape: नशे में बेहोश हुई तो युवतियों ने नहलाकर फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, ग्राहकों के सामने परोसने में मदद करने वाली दो युवतियां गिरफ्तार, रसूखदार बिल्डर समेत कई अन्य की गुपचुप चल रही तलाश

Bhopal Gang Rape
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। राजधानी में साढ़े सत्रह साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उसे दो युवतियों ने कॉलेज की पढ़ाई कराने और जॉब दिलाने के बहाने भोपाल में बुलाया था। जिस दिन वह युवतियों के कमरे में पहुंची उसी दिन बीयर के बाद नीट शराब जबरिया पिलाकर उसे दो लड़कों के लिए परोस दिया गया। दोनों आरोपियों ने रात दो बजे तक करीब छह घंटे नाबालिग के साथ दरिंदगी करते रहे। यह सनसनीखेज वारदात भोपाल शहर के बागसेवनिया थाना क्षेत्र के विद्या नगर इलाके में हुई है। पुलिस ने इस मामले को मीडिया से छुपाकर रखा है। प्रकरण में दो युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन, आरोपियों में शामिल पुरुष रसूखदार होने के चलते कार्रवाई में विराम लग गया है।

मोबाइल दिलाने का लालच देकर बुलाया

पीड़िता छिंदवाड़ा (Chhindwara) जिले की रहने वाली है। उसने कक्षा बारहवीं तक पढ़ाई की है। उसकी बड़ी बहन एक निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स है। उसकी ही एक सहेली इस पूरे प्रकरण की मुख्य सूत्रधार है। जिसको पीड़िता जानती थी और बातचीत भी करती थी। वह भोपाल के विद्या नगर (Vidya Nagar) में किराए के कमरे में रहती है। पीड़िता की मां के मोबाइल पर उसका फोन 16 मार्च को आया था। उसने बातचीत करते हुए झांसा दिया कि वह भोपाल आकर कॉलेज की पढाई कर ले। इसके अलावा वह उसकी जॉब भी लगा देगी। पीड़िता बोली कि उसके पास मोबाइल (Mobile) भी नहीं है। उसने कहा कि वह मोबाइल दिला देगी। उसके कहने पर 18 मार्च को नाबालिग पंचवेली ट्रेन (Train) से भोपाल पहुंची। उसे रेपिडो के जरिए विद्या नगर बुलाया। यहां उसे मोनिका इंदौरकर (Monica Indorkar) मिली। वह उसे एक कमरे में ले गई जहां उसकी रुम मैट रेणुका बुनकर  भी थी।

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किसी को फोन करके शराब भी बुलाई

उसी दिन दोपहर में रुम मैट रेणुका बुनकर कहीं चली गई। कमरे में मोनिका इंदौरकर थी। उसने फोन करके दो लड़कों से बीयर बुलाई। वह बीयर लेकर कमरे में रात आठ बजे पहुंचे। यहां नाबालिग को जबरिया बीयर (Beer) पिलाई गई। इसके बाद मोनिका इंदौरकर ने फिर फोन करके किसी लड़के से शराब (Wine) मंगाई। पीड़िता को भी नीट शराब पिलाई गई। इसके बाद उसे कोई होश नहीं था। इस दौरान उसे अहसास हुआ कि कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। इसके अलावा उसके साथ छेड़छाड़ भी की जा रही है। आधी रात को रेणुका बुनकर कमरे में आई। उसकी हालत देखकर उसने बाथरुम में ले जाकर उसे नहलाया। नहाने के बाद वह आधी होश में थी। इसके बाद रेणुका बुनकर (Renuka Bunkar) उसके बाजू में सो गई। कुछ देर बाद कोई व्यक्ति उसके बाजू में आकर सोया और उसने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक दिन के भीतर में आठ घंटों तक हुई इन ज्यादती की घटना से वह दहशत में आ गई। वह अगले दिन कमरे से निकलकर छिंदवाड़ा में माता—पिता के पास चली गई।

सिर्फ अधिकारियों तक जांच सीमित

Bhopal Gang Rape
फाइल फोटो — थाना बागसेवनिया, भोपाल

यह सनसनीखेज मामला 27 मार्च को बागसेवनिया (Bagsewania) थाने पहुंच गया था। पीड़िता अपनी मां के साथ थाने में एफआईआर (Bhopal Gang Rape) दर्ज कराने पहुंची थी। उस दिन थाने में महिला अधिकारी नहीं थी। इसलिए गोविंदपुरा (Govindpura) थाने में तैनात एसआई रुपा मिश्रा (SI Roopa Mishra) को अफसरों ने एफआईआर करने के लिए बुलाया। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। जिसमें उसके साथ गैंगरेप की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में मोनिका इंदौरकर और रेणुका बुनकर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के 18 मार्च को हुए मोबाइल कॉल डिटेल की जानकारी निकाली जा रही है। जिसके आधार पर पुलिस नाबालिग से ज्यादती करने वाले आरोपियों की संख्या का पता लगा रही है। अभी तक दो नाम सामने आ चुके हैं।  इसमें एक बिल्डर है जिसकी गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस अधिकारियों के पास बचाने के लिए फोन आने लगे हैं। यह पूरा मामला मीडिया से छुपाया गया है। लेकिन, पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रीयल बयान भी अपने दर्ज करा दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी निखिल सिंह (Nikhil Singh) उम्र 32 साल और अतुल मेडेकर (Atul Medekar) उम्र 30 साल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी फिलहाल ऐशबाग (Aishbag) थाना क्षेत्र स्थित नवीन नगर (Naveen Nagar) में रहते हैं। हालांकि दोनों बालाघाट (Balaghat) जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बंधक बनाकर ज्यादती, गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मामला दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप का है। जिसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा को लेकर अभी निर्णय अधिकारी नहीं ले सके हैं।

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